नई सूचिबद्धता के लिए मानक

गठन

कंपनी का गठन कंपनी एक्ट, 1956 के तहत होना चाहिए।

वित्तीय मानक

  • निर्गम बाद चुकता पूंजी
    कंपनी की निर्गम – बाद चुकता पूंजी कम से कम 1 करोड़ रू. होनी चाहिए।
  • नेटवर्थ (निवल संपत्ति)
    अद्यतन अंकेक्षित वित्तीय कार्यपरिणामों के अनुसार कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रू. (रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ कर) होनी चाहिए।
  • शुध्द भौतिक आस्तियां
    अद्यतन अंकेक्षित वित्तीय कार्यपरिणामों के अनुसार कम से कम 1 करोड़ रू. ।
  • ट्रैक रिकॉर्ड
    कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 205 के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में वितरण योग्य मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड, इनमें से प्रत्येक वित्त वर्ष कम से कम 12 माह की अवधि का होना चाहिए। वितरण योग्य मुनाफे की गणना में एक्सट्राऑर्डिनरी इन्कम (कोई अतिरिक्त आय) को शामिल नहीं किया जायेगा।
    अथवा
    नेट वर्थ कम से कम 3 करोड़ रू. होनी चाहिए।

अन्य शर्तों

  • कंपनी की अपनी एक वेबसाइट होनी अनिवार्य है।
  • कंपनी अनिवार्य रूप से डिमैट सिक्यूरिटीज की ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करवायेगी तथा दोनों डिपॉजिटरियों के साथ इसके लिए करार करेगी।

खुलासा

आवेदक कंपनी/प्रमोटिंग कंपनियों नीचे दिए जा रहे तथ्यों के संदर्भ में प्रमाणपत्र देना होगा कि

a) "कंपनी बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) के समक्ष के समक्ष रिफर नहीं की गई है।"

नोटः बीआईएफआर के दायरे से बाहर हो चुकी कंपनी को अनुमति होगी.

b)कंपनी के खिलाफ ऐसी कोई भी वाइंड अप अपील (समापन अपील) नहीं की गई है, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया हो अथवा किसी लिक्वीडेटर की नियुक्ति नहीं की गई है।


बीएसई एसएमई प्लेटफार्म से मेन बोर्ड में स्थानांतरण

बीएसई एसएमई प्लेटफार्म से मेन बोर्ड में स्थानांतरण की इच्छुक कंपनियों को इसके लिए निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना होगा। इसके लिए किसी कंपनी को कम से कम दो वर्ष से बीएसई एसएमई में सूचिबद्ध होना तथा ट्रेड करना अनिवार्य है। इसके बाद वह सेबी द्वारा 18 मई, 2012 को जारी परिपत्र में निर्धारित नियमों तथा आईसीडीआर गाइडलाइन चैप्टर X B में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार मेन बोर्ड में स्थानांतरित हो सकती है।